भूपतिनगर मामला: कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, ‘NIA अधिकारियों की नहीं होगी गिरफ्तारी’ | Sanmarg

भूपतिनगर मामला: कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, ‘NIA अधिकारियों की नहीं होगी गिरफ्तारी’

कोलकाता: भूपतिनगर मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को झटका दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्त ने NIA के अफसरों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। NIA की तरफ से दायर रिट पर बुधवार को सुनवायी के बाद जस्टिस सेनगुप्त ने यह आदेश दिया। पीटिशनर उनके खिलाफ दायर मामले की जांच पर स्टे लगाने की अपील अगली सुनवायी में कर सकता है।

पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकती- हाईकोर्ट

स्पेशल पीपी अरुण मोहंती ने बताया कि जस्टिस सेनगुप्त ने आदेश दिया है कि पुलिस जांच तो कर सकती है पर दोनों ही मामलों में से किसी भी मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकती है। एडवोकेट आर आर मोहंतीभी उनके साथ थे। बता दें कि भूपतिनगर घटना के आरोपी मनोरंजन जाना के घर पर रेड के समय NIA के अफसरों पर हमला किया गया था। हमले में NIA के दो अफसर घायल हो गये थे। NIA की तरफ से इसके खिलाफ भूपतिनगर थाने में FIR दर्ज करायी गई। दूसरी तरफ मनोरंजन की पत्नी ने NIA अफसरों के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाई थी। जस्टिस सेनगुप्त ने आदेश दिया है कि अगर पुलिस चाहे तो NIA के अफसर या CRPF से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पूछताछ कर सकती है। इसके लिए 72 घंटे पहले नोटिस देनी पड़ेगी। इसकी अगली सुनवायी 29 अप्रैल को होगी।

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जस्टिस सेनगुप्त ने कहा कि दूसरे मामले में जितनी तेजी के साथ 164 में बयान दर्ज कराया गया वह चौंकाने वाला है। इसके साथ ही इसमें आईपीसी की धारा 325 के तहत मामला दायर किया गया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में कोई खंरोच तक लगने की बात नहीं कही गई है। एएसजी अशोक कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ फर्जी मामला दायर किए जाने का एक दस्तूर बन गया है। इस सिलसिले में उन्होंने संदेशखाली का हवाला दिया। जस्टिस सेनगुप्त ने अगली सुनवायी में दोनों ही मामलों का सीडी पेश करने का आदेश दिया है।

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