CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से … | Sanmarg

CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से …

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नई दिल्ली : देशभर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई।सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया है मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

कपिल सिब्बल ने दिया केंद्र को समय देने का विरोध

याचिकाकर्ता में से एक की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीएए को चार साल हो गए। अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो जाएंगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नोटिफिकेशन इंतजार कर सकता है। हम समय का विरोध नहीं कर रहे, चार साल बाद ऐसी क्या अर्जेंसी है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अदालत से नोटिफिकेशन पर रोक लगाए जाने की मांग की।

याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश अन्य वकील इंदिरा जयसिंह ने CAA पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। वहीं सीजेआई ने कहा कि जवाब के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय दिया जा सकता है, क्यों कि वह कुछ और समय मांगने के हकदार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 236 याचिकाओं में से कितने मामले में अदालत ने नोटिस जारी किया है।

 

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