सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : चिटफंड मामले के एक अभियुक्त को हाई कोर्ट के जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस जस्टिस शुभेंदु सामंत के डिविजन बेंच से जमानत मिल गई। इसमें यह शर्त लगायी गई थी कि सीबीआई अपनी जांच दो सप्ताह में पूरी कर लेगी और इसके बाद अभियुक्त को स्वत: जमानत मिल जाएगी।
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