रात में दोपहिया वाहन बैन,दिन में पीछे सवारी बैठाने पर रोक

पहले चरण से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा कड़े किये
बाइक
रात में दोपहिया वाहन बैनसांकेतिक चित्र इंटरनेट से साभार
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने राज्य में सुरक्षा के कड़े कदम उठाए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे राज्य में दोपहिया वाहनों (बाइक्स और स्कूटर) की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, पहले चरण की सभी 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाइक या स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी । ये पाबंदी मंगलवार से लागू हो गई है और 23 अप्रैल (मतदान के दिन) तक जारी रहेगी।

इन पाबंदियों के दौरान सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या किसी पारिवारिक समारोह जैसे जरूरी कामों के लिए ही छूट दी जाएगी. हालांकि, चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की छूट के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेना जरूरी बताया है ।

चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने और मतदाताओं को डराने-धमकाने की आशंका को देखते हुए बाइक रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग का मानना है कि इस तरह की रैलियां अक्सर हिंसा और तनाव की वजह बनती हैं।

किन लोगों को मिलेगी छूट?

सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच भी दोपहिया वाहनों के लिए नियम कड़े रहेंगे। दिन के समय बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल के बच्चों को छोड़ने या लाने और पारिवारिक कार्यों के लिए ही पीछे बैठने की अनुमति दी जाएगी। 23 अप्रैल को मतदान के दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच परिवार के सदस्यों को वोट डालने जाने के लिए पीछे बैठने की अनुमति होगी ।

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