

बशीरहाट : उत्तर 24 परगना के मटिया थाना क्षेत्र में युवती पर हुए एसिड अटैक के मामले में बशीरहाट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हेजबुल गाजी, राजीबुल सरदार और शफीकुल सरदार को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 2 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना के महज 19 महीने के भीतर अदालत ने मामले में सजा सुनाई। यह घटना 11 जनवरी 2025 को मटिया थाना इलाके के चक फरासतपुर के पास हुई थी, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती पर एसिड फेंक दिया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने हेजबुल गाजी, राजीबुल सरदार और शफीकुल सरदार को गिरफ्तार किया था। तीनों बशीरहाट के रहने वाले हैं। मामले की जांच एलएसआई पायल विश्वास के नेतृत्व में की गई। बशीरहाट पुलिस जिले की ओर से गिरफ्तारी के करीब तीन महीने के भीतर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली। सरकारी वकील शेख शाहजहां मंडल ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में पुलिस की त्वरित जांच और समय पर चार्जशीट दाखिल किए जाने की स्थानीय लोगों ने सराहना की है।