नाबालिग से दुष्कर्म और पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

सांकेतिक तस्वीक
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बशीरहाट : बशीरहाट में नाबालिग रिश्तेदार से लगातार दुष्कर्म और पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान बादुड़िया थाना क्षेत्र के बागजोला निवासी जमशेद अली मंडल के रूप में हुई है। शुक्रवार को बशीरहाट महकमा अदालत ने दुष्कर्म के मामले में उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील गुलाम मुस्तफा के मुताबिक मामला वर्ष 2018 का है। आरोप था कि जमशेद ने अपनी साली की नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी देकर करीब एक महीने तक उससे लगातार दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हो गई थी। इस बात को लेकर 7 अप्रैल 2018 को दंपति के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि उसी दिन जमशेद ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के तीन दिन बाद 10 अप्रैल को बादुड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जमशेद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए, एक नाबालिग से दुष्कर्म और दूसरा पत्नी की हत्या का। दोनों मामलों की सुनवाई करीब आठ वर्षों तक चली। पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने 31 जनवरी 2025 को जमशेद को दोषी करार दिया था। वहीं, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भी इस वर्ष 12 अप्रैल को उसे दोषी ठहराया गया। शुक्रवार को अदालत ने इसी मामले में सजा सुनाते हुए उसे शेष जीवन जेल में बिताने का आदेश दिया।


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