उत्तर प्रदेश : झूठी शान के लिए बेटी की हत्या, माता-पिता को उम्रकैद, 60-60 हजार का जुर्माना भी

अदालत ने दंपति के तीन बेटों को बरी कर दिया
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मैनपुरी : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने झूठी शान के नाम पर बेटी की हत्या करने के जुर्म में माता-पिता को दोषी ठहराते हुए उन्हें सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र दुबे ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने गुरुवार को अशोक यादव और रमा देवी को दोषी ठहराते हुए 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने दंपति के तीन बेटों अमित, अनुज और अवनीश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

दुबे ने बताया कि भोंगांव थाना क्षेत्र के मौजेपुर गांव निवासी अशोक यादव और उसकी पत्नी रमा देवी ने 19 जनवरी 2023 को अपने बेटों के साथ मिलकर बेटी ज्योति की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को खेत में दफना दिया था।

परिवार को संदेह था कि ज्योति पड़ोस के गांव के एक युवक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। गांव के चौकीदार मनोज कठेरिया ने भोंगांव थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

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