केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को

आंबेडकर टिप्पणी विवाद मामला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
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सुलतानपुर : डॉ. भीमराव आंबेडकर पर कथित टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुलतानपुर की एक अदालत में दायर परिवाद पर बुधवार को दूसरे गवाह का बयान दर्ज नहीं हो सका। मामले की अगली सुनवाई अब एक मार्च को होगी।

परिवाद दायर करने वाले व्यक्ति राम खेलावन के अधिवक्ता जय प्रकाश ने बताया कि अदालत में काम का बोझ अधिक होने के कारण इस मामले में गवाह का बयान दर्ज नहीं हो सका, अब एक मार्च को बयान दर्ज किये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि दूसरे गवाह का बयान सुनवाई की पिछली तारीख यानी 7 फरवरी को दर्ज किया जाना था, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। पहले गवाह का बयान 23 जनवरी को दर्ज किया गया।

शाह ने आंबेडकर के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में की थी। इस मामले में दायर परिवाद पर 23 जनवरी को गवाह सुमन देवी ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शुभम वर्मा के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था।

राम खेलावन ने अपनी याचिका में कहा है कि शाह ने आंबेडकर के बारे में टिप्पणी की है जिसे लाखों गरीब लोग भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा कि शाह के बयानों से उनकी तथा उन लाखों गरीब लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

मालूम हो कि शाह ने 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए आंबेडकर का नाम बार-बार लेने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि अगर वह भगवान का नाम इतनी बार लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाती।

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