राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस

अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर दिया था बयान
राहुल गांधी
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वाराणसी : वाराणसी की एक जिला अदालत ने अमेरिका में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता एवं वाराणसी में तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायाधीश संजीव पांडे ने 25 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना जवाब देने को कहा।

उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में सिख 'असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने के अधिकार से वंचित किया जाता है और उन्हें गुरुद्वारों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है'।

मिश्रा ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी की टिप्पणियों का समर्थन किया था, जो ‘भारत में असैन्य अशांति भड़काने की साजिश का हिस्सा था।’

उन्होंने कहा कि एक निचली अदालत ने पिछले साल 28 नवंबर को इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। फैसले से असंतुष्ट होकर उन्होंने अपने वकील के माध्यम से जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने कहा, जिला न्यायाधीश ने राज्य सरकार और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस जारी किया है।

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