सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसएससी मामले में अपील

2025 के रूल्स के तहत ही होगी नियुुक्ति परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसएससी मामले में अपील
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सन्मार्ग संवाददाता

नयी दिल्ली/कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के डिविजन बेंच ने एसएससी मामले में दायर अपील को सोमवार को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस सौमेन सेन के डिविजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। जस्टिस सेन के डिविजन बेंच ने 2025 के रूल्स में दखल देने से इनकार कर दिया था।

एडवोकेट अमृता पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया था। इसके तहत की गई 25 हजार से अधिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के बेंच ने नियुक्ति के लिए नये सिरे से परीक्षा ली जाने का आदेश दिया था। एसएससी ने परीक्षा के लिए 2025 में एक नया रूल बनाया है। हाई कोर्ट में पीटिशनरों की दलील थी कि यह नियुक्ति 2016 रूल्स के तहत की गई थी इसलिए नयी नियुक्ति परीक्षा भी 2016 के रूल्स के तहत ली जाए। हाई कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीटिशनर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इस नये रूल्स के कुछ और प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय कुमार के डिविजन बेंच ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहां लिखा है कि 2016 के रूल्स के तहत परीक्षा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नये सिरे से नियुक्ति परीक्षा ली जाए। यह कहीं नहीं कहा है कि किस रूल्स के तहत यह परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद पीटिशनरों ने अपना पीटिशन वापस लेना चाहा पर डिविजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया।

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