अब जमीन घोटाले में शेख हसीना को पांच साल की सजा, बहन रेहाना को सात साल की सजा

बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन घोटाला मामले में सुनाई सजा।
अब जमीन घोटाले में शेख हसीना को पांच साल की सजा, बहन रेहाना को सात साल की सजा
Published on

ढाकाः बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन घोटाला मामले में सोमवार को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। ‘द डेली स्टार’ अखबार की खबर के मुताबिक, ढाका के विशेष न्यायाधीश की अदालत-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने इसी मामले में हसीना की बहन शेख रेहाना को भी सात साल और हसीना की भांजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है।

खबर में कहा गया है कि भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) द्वारा दायर किए गए मामलों में हसीना से जुड़ा यह चौथा फैसला है।

भूखंड आवंटन में कथित अनियमितता का आरोप

एसीसी ने 12 से 14 जनवरी के बीच अपने ढाका एकीकृत जिला कार्यालय-1 में ‘पूर्बाचल न्यू टाउन’ परियोजना के तहत भूखंड के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर छह अलग-अलग मामले दायर किए थे। ‘द ढाका ट्रिब्यून’ अखबार की खबर में कहा गया है कि एसीसी के मुताबिक हसीना ने ‘राजुक’ के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अपने और अपने बेटे सजीब वाजिद जॉय और बेटी साइमा वाजिद पुतुल सहित कई रिश्तेदारों के लिए गैर-कानूनी तरीके से छह भूखंड हासिल किए जिनमें से हर एक का आकार 10 कट्ठा (7,200 वर्ग फुट) था, जबकि मौजूदा नियमों के तहत वे इसके योग्य नहीं थे।

परिवार के अन्य सदस्यों को भी सजा

राजधानी उन्नयन कर्तृपक्खा (राजुक) बांग्लादेश में सरकारी इमारतों की योजना बनाने से लेकर निर्माण तक के नियमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है। इस मामले में 31 जुलाई को 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए जिनमें हसीना, रेहाना, जॉय, पुतुल और ट्यूलिप शामिल हैं।

हसीना को 27 नवंबर को 21 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें पूर्बाचल जमीन घोटाला मामले में दायर किए गए तीन मामले में से प्रत्येक में सात साल की सजा शामिल है। जॉय और पुतुल अलग-अलग मामले में सहआरोपी थे और उन्हें प्रत्येक मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in