तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज करे पुलिस : अदालत

पोनमुडी ने यौनकर्मी के संदर्भ में शैव-वैष्णव संबंधी टिप्पणी की थी
तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज करे पुलिस : अदालत
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चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु पुलिस को राज्य के वन मंत्री के पोनमुडी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। पोनमुडी द्वारा दिये गए विवादास्पद बयान के कारण उन्हें पार्टी पद से हटा दिया गया था।

हाई कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि यदि वह राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक)नेता पोनमुडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करती हैं तो वह उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अब अदालत ने मामले का संज्ञान ले लिया है। अगर आपके पास शिकायत नहीं भी है तो भी मामला दर्ज करें और जांच आगे बढ़ाएं।

न्यायाधीश ने मामले में स्वत: संज्ञान लेकर आगे की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। पोनमुडी ने हाल ही में एक सार्वजनिक बैठक में एक यौनकर्मी के संदर्भ में शैव-वैष्णव संबंधी टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। उनके बयान की व्यापक पैमाने पर आलोचना हुई थी। पोनमुडी की आलोचना करने वालों में उनकी अपनी पार्टी की सांसद कनिमोई भी शामिल थीं।

द्रमुक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से हटा दिया था। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेता ने अपनी ‘अनुचित टिप्पणी’ के लिए माफी मांगी थी।

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