मैरिड होने पर भी लाइव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं : हाईकोर्ट

अदालत ने कानून और नैतिकता को अलग रखा, जोड़े को मिली सुरक्षा की गारंटी
मैरिड होने पर भी लाइव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं : हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि एक विवाहित पुरुष को वयस्क महिला के साथ सहमति आधारित लाइव-इन रिलेशनशिप में होने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यह आदेश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक जोड़े द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पिटिशन पर आया।

निर्णय की प्रमुख बातें:

  • अदालत ने कहा कि कानून में किसी अपराध का प्राथमिक संकेत नहीं मिलता और न्यायालय अपने कार्यों में सामाजिक राय या नैतिकता से प्रभावित नहीं हो सकता।

  • पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे जोड़े को गिरफ्तार न करें और महिला पक्ष के परिवार के सभी सदस्यों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोका जाए।

  • परिवार के सदस्य उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते और न ही सीधे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

  • स्थानीय पुलिस प्रमुख को जोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई।

मामले का विवरण:

  • यह मामला 8 जनवरी, 2026 का है, जब अनामिका की मां, कांती, ने जइतिपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया कि नेत्रपाल ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिसमें धर्मपाल नामक अन्य व्यक्ति ने मदद की।

  • मामला नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत दर्ज किया गया था।

  • अनामिका (18 वर्ष) और नेत्रपाल ने हाईकोर्ट में यह मामला चुनौती दी, साथ ही सुरक्षा की भी मांग की।

  • अदालत ने माना कि दोनों वयस्क हैं और संबंध उनकी सहमति से है।

न्यायालय की टिप्पणी:
“यदि यह संबंध सहमति पर आधारित है और दोनों वयस्क हैं, तो इसमें किसी अपराध की संभावना नहीं है। कानून और नैतिकता अलग हैं।”

अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को होगी।

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