Lok Sabha में पास हुआ इमीग्रेशन बिल, जाने क्या है ये ?

अवैध अप्रवास पर लगेगी लगाम
Lok Sabha में पास हुआ  इमीग्रेशन बिल, जाने क्या है ये ?
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नई दिल्ली - वर्तमान में संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। इसी बीच आज यानी 27 मार्च को लोकसभा में इमीग्रेशन बिल पास हो गया है। इस बिल का नाम इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 है। यह बील घुसपैठ और अवैध अप्रवास को रोकने के मकसद से लाया गया है।

कई पूराने कानून हो जाऐंगे खत्म

इस विधेयक के महत्व की बात करते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो प्रवासी भारत के विकास के लिए आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो लोग भारत में ​शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, रिसर्च के लिए आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। इसी वजह से हम कई पुराने कानूनों को खत्म कर रहे हैं।

क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, "आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना बहुत जरूरी है कि देश की सीमा में कौन घुसता है। हम उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखेंगे जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे। हमारा इमीग्रेशन का स्कैन और साइज दोनों बहुत बड़ा है। इसके साथ-साथ शरण लेने की जगह पर उनके निहित निवास और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ती है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान देने के लिए आते हैं, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो। अगर लोग यहां गंदगी फैलाने के लिए आते हैं तो इन लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया जा सकता।"

यह चार कानून हो जाऐंगे खत्म

यह विधेयक भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, पंजीकरण और विदे​शियों के नियमन से जुड़ा हुआ है। इस बिल के बाद अब विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को भी खत्म ​किया जाएगा। इससे अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा छूटेगा। इस बिल के आने के बाद खत्म होने वाले चार कानून हैं फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000।

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