

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार ने भत्ता दिए जाने के मामले मे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिविजन बेंच मे अपील दायर की है। यहां गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एसएससी के ग्रुप सी और डी के बर्खास्त कर्मचारियों को भत्ता दिए जाने का फैसला लिया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी। जस्टिस अमृता सिन्हा ने राज्य सरकार के इस आदेश को अवैध बताते हुए बर्खास्त कर दिया था।
अब इसके खिलाफ डिविजन बेंच में अपील दायर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के बेंच ने 2016 की एसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया को भ्रष्ट करार देते हुए खारिज कर दिया था। इस वजह से 25 हजार से भी अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। उनमें ग्रुप सी और डी के कर्मचारी भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन बर्खास्त कर्मचारियों की सामाजिक मर्यादा और आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए भत्ता देने की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पीटिशन का निपटारा नहीं होने तक यह भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत ग्रुप सी के कर्मचारियों को 25 हजार और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 20 हजार रुपए भत्ता दिए जाने का प्रावधान था। जस्टिस सिन्हा का सवाल था कि उन्हें भत्ता क्यों दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो फिर बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं दिया जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बाबत फैसले से राज्य सरकार को भरोसा हुआ है।