लॉ कालेज गैंग रेप, हाई कोर्ट में पीआईएल

वृहस्पतिवार को सुनवायी होने की उम्मीद
लॉ कालेज गैंग रेप, हाई कोर्ट में पीआईएल
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सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : साउथ कलकत्ता लॉ कालेज के गैंग रेप के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास के डिविजन बेंच में एक पीआईएल दायर की गई है। सोमवार को डिविजन बेंच में इसे मेंशन किया गया तो जस्टिस सौमेन सेन ने कहा कि सभी पक्षों को नोटिस देने के बाद इसे मेंशन करें। इसके बाद ही लीव मिल जाएगी। वृहस्पतिवार को इसकी सुनवायी होने की उम्मीद है। इस पीआईएल में कोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग करने की अपील की गई है।

इस पीआईएल में कहा गया है कि इस घटना से प्रभावशाली लोग जुड़े हुए हैं। लिहाजा इसकी जांच कोर्ट की मॉनिटरिंग में की जाएगी तभी तथ्यों का खुलासा हो पाएगा। एडवोकेट सायन बनर्जी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एडवोकेट सौम्य शुभ्र राय ने यह पीआईएल दायर की है। एडवोकेट राय ने चीफ जस्टिस को एक पत्र भेज कर इस बाबत सुओ मोटो मामला दायर करने की अपील की थी। सोमवार को चीफ जस्टिस के उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे जस्टिस सौमेन सेन के डिविजन बेंच में इसे मेंशन किया गया। एडवोकेट सायन बनर्जी ने बताया कि इस पीआईएल में कालेज की भूमिका की जांच करने की भी अपील की गई है। इसकी वजह यह है कि इस मामले में गिरफ्तार मूल अभियुक्त मनोजीत मिश्रा की आपराधिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद उसे कालेज में नौकरी दी गई है।

कालेज यूनियनों को लेकर भी पीआईएल

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अवैध रूप से चल रहे यूनियन ऑफिसों में ताला लगाने की मांग करते हुए एक और पीआईएल दायर की गई है। एडवोकेट सायन बनर्जी ने बताया कि राज्य में 2017 के बाद से यूनियनों का इलेक्शन नहीं हुआ है। इसके बावजूद यूनियदों के दफ्तर खुले हुए हैं, पदाधिकारी भी चुने जा रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फंड भी दिया जाता है। इन पर वसूली करने का आरोप भी लगाया गया है। लॉ कालेज के गैंग रेप का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस छात्रा को पहले यूनियन रूम में ही रोका गया था। इसमें कहा गया है कि जब यूनियन ही नहीं है तो यूनियन रूम कैसे खुला हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल

साउथ कलकत्ता लॉ कालेज के गैंग रेप के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सत्यम सिंह ने यह पीआईएल दायर की है। इसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराये जाने का आदेश देने की अपील की गई है। इसके अलावा पीड़िता को सुरक्षा और मुआवजा देने की अपील भी की गई है। पीड़िता के बाबत सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के बयान का उल्लेख भी इस पीआईएल में किया गया है।


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