नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने लोगों को राहत देते हुए माल एवं सेवा कर के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी। इसमें रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिये गये निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है।
यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। जीएसटी परिषद की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, किसी भी राज्य के साथ कोई असहमति नहीं रही। बैठक दो दिन (3-4 सिंतबर) होनी थी, जिसे एक दिन में ही खत्म कर दिया गया।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं : -
7,500 रुपये प्रतिदिन तक के होटल ठहराव पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।
आम आदमी की सेवाओं - जैसे जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।
18% से घटाकर 5%
खाद्य पदार्थ और पेय : कॉफी, चाय, सूप, आइसक्रीम, और चॉकलेट पाउडर/उत्पाद, पास्ता, सॉस, सॉसेज, नमकीन, बिस्कुट और कन्फेक्शनरी शामिल हैं।
घरेलू उपयोग की वस्तुएं : 2500 रुपये से कम के जूते व कपड़े, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और टैल्कम पाउडर जैसे सौंदर्य और स्वच्छता उत्पाद। टॉयलेट सोप और मोमबत्तियां। जेल और गोंद जैसे चिपकाने वाले पदार्थ। सेफ्टी माचिस।
अन्य : ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब। बायोडीजल (विशेष मामलों में)। सिंथेटिक फाइबर और यार्न।
12% से घटाकर 5%
खाद्य और कृषि उत्पाद : दूध और दूध से बने उत्पाद, जैसे मक्खन, घी और पनीर। सूखे मेवे (बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, आदि)। सूखे फल (खजूर, अंजीर, अनानास, आदि)। सूखे या तैयार सब्जियां और फल, जैसे जैम, जेली, और फलों का रस। नारियल पानी (पैकेज्ड और लेबल वाला)।
स्वास्थ्य और चिकित्सा : एनेस्थेटिक्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बायो-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व। डायग्नोस्टिक किट और रिएजेंट। सर्जिकल रबर के दस्ताने।
हस्तशिल्प और कला : हाथ से बनी या हाथ से कढ़ाई वाली शॉलें। लकड़ी, पत्थर और धातुओं से बनी मूर्तियां। लकड़ी के बर्तन, खिलौने, और सजावटी सामान। कॉर्क और संबंधित कलाकृतियां।
अन्य : 20 लीटर की बोतलों में पैक पीने का पानी। फीडिंग बॉटल और उनके निप्पल। रबर बैंड और इरेज़र। 2500 रुपये से अधिक से जूते। कपड़े की टोपियां और कालीन।
28% से घटाकर 18%
एसी मशीन, 32 इंच से बड़े टीवी, सब टीवी अब इस दायरे में, डिश वाशिंग मशीन, 350 सीसी से कम के मोटरसाइकिल, छोटी कारें, सभी ऑटो पार्ट, ट्रैक्टर व एग्री उपकरण, थ्री व्हीलर्स, बस, ट्रक, एंबुलेंस, सीमेंट
इन पर बढ़ गया जीएसटी
18% से 40% : अतिरिक्त चीनी या स्वीटनिंग पदार्थ वाले पेय और सॉफ्ट ड्रिंक्स।
28% से 40% : पान मसाला और कुछ तंबाकू उत्पाद, सिगार और सिगरेट।
12% से 18% : कुछ पेपर, पेपरबोर्ड और पेपर से बने पैकेजिंग उत्पाद।
इन पर नहीं लगेगा जीएसटी
खाद्य पदार्थ : छेना या पनीर (पैकेज्ड)। पिज्जा ब्रेड। खाखरा, चपाती और रोटी। परांठा सहित अन्य भारतीय ब्रेड।
अन्य : स्कूल/कॉलेज में उपयोग होने वाली अभ्यास पुस्तिका, नोटबुक और संबंधित पेपर। दुनिया के नक्शे और एटलस। 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से 0 और 3 कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर 5% से घटाकर 0 किया गया।
टेक्सटाइल से रिन्यूएबल एनर्जी तक सुधार
टेक्सटाइल सेक्टर में लंबे समय से लंबित इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करते हुए, कृत्रिम फाइबर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% और कृत्रिम धागे पर 12% से घटाकर 5% किया गया।
उर्वरक क्षेत्र में सुधार- सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।