

पणजीः गोवा की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। छह दिसंबर को इस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।
गुप्ता के वकील रोहन देशाई ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि अजय गुप्ता पूरी तरह से निर्दोष हैं। वह इस घटना से किसी तरह से जुड़े नहीं है। हम बस पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं।
गुप्ता को पूछताछ के लिए बुधवार रात दिल्ली से गोवा ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था। एक अधिकारी ने बताया था कि उन्हें विस्तृत जांच के लिए अंजुना पुलिस थाने ले जाया गया। इससे पहले गुप्ता के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी किया गया था।
गोवा पुलिस ने नाइट क्लब में आग लगने के मामले में पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा छह दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे। उन्हें वहां हिरासत में लिया गया है। लूथरा बंधुओं के खिलाफ ‘इंटरपोल ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी किया गया था।
दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गोवा पुलिस को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे थी। छह दिसंबर को इस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गुप्ता को गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। गोवा पुलिस ने गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के समक्ष पेश किया और उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण जारी हवाई यात्रा संकट को देखते हुए अदालत ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की।
न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि गुप्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए और हिरासत के दौरान उन्हें समय पर दवा उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले, गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, क्योंकि गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें उनके दिल्ली स्थित आवास पर ढूंढने में असफल रही थी।