फलता सीट पर चुनाव रद्द, 21 मई को फिर मतदान

24 मई को मतगणना ईवीएम विवाद के बाद आयोग ने लिया फैसला

फलता सीट पर चुनाव रद्द, 21 मई को फिर मतदान
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केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : दक्षिण 24 परगना के फलता विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन हुई कथित गड़बड़ियों और चुनावी अनियमितताओं के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरी सीट का चुनाव रद्द कर दिया है। आयोग ने सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को नए सिरे से मतदान और 24 मई को मतगणना कराने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के 144-फलता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग (ECI) ने अभूतपूर्व फैसला लेते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द (काउंटरमैंड) कर दिया है। यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर सामने आई अनियमितताओं और चुनावी अपराधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

आयोग के निर्देशानुसार:

सभी 285 पोलिंग स्टेशनों (सहायक बूथ सहित) पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 24 मई 2026 को मतगणना कराई जाएगी।

गंभीर आरोपों के बाद कार्रवाई

-मतदाताओं को डराने-धमकाने और मतदान में बाधा डालने के आरोप

-ईवीएम में छेड़छाड़ या तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें

-राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़प और तनाव

इन घटनाओं ने चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाया।

कानून के तहत काउंटरमैंड

Representation of the People Act, 1950 की धारा 58A के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि यदि कई बूथों पर गंभीर गड़बड़ी या बूथ कैप्चरिंग साबित हो तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द किया जा सकता है। फलता में लिया गया यह फैसला इसी प्रावधान के तहत माना जा रहा है।


राज्य में दुर्लभ है ऐसा फैसला

पश्चिम बंगाल में अब तक आमतौर पर केवल कुछ बूथों पर ही पुनर्मतदान कराया जाता रहा है। पूरी विधानसभा सीट का चुनाव रद्द करने के मामले बेहद दुर्लभ हैं। इस लिहाज से फलता का फैसला राज्य की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा और असाधारण कदम माना जा रहा है।

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