महादेव सट्टेबाजी ऐप के संस्थापक के फरार होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, दिया यह आदेश

महादेव सट्टेबाजी ऐप के सह-संस्थापक की गिरफ्तारी के लिए ED को निर्देश
उच्चतम न्यायालय
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को महादेव सट्टेबाजी ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। खबर के मुताबिक वह दुबई से भागकर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है। न्यायालय ने कहा कि सफेदपोश अपराध के आरोपियों के लिए अदालतों और जांच एजेंसियों को ‘खिलौना बनाने’ नहीं दिया जा सकता है।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आरोपी रवि उप्पल के फरार होने पर गंभीर नाराजगी जताई और कहा, ‘यह अदालत के विवेक को झकझोरता है, अब कुछ करना ही होगा।’ बताया जा रहा है कि रवि उप्पल के दुबई से किसी अज्ञात स्थान पर भाग जाने कि वजह से संयुक्त अरब अमीरात प्राधिकारियों ने उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया रोक दी है। न्यायालय ने कहा, ‘ऐसे अपराधियों के लिए अदालतें और एजेंसियां खिलौना नहीं हैं। ED उसे जल्द खोजे और गिरफ्तार करे।’

शीर्ष अदालत रवि उप्पल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने उसे रायपुर की निचली अदालत में लंबित धन शोधन मामले की सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया था।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायालय को बताया कि रवि उप्पल 2023 में दुबई में हिरासत में था लेकिन अब वहां से भाग निकला है। उन्होंने कहा कि ऐसे आर्थिक अपराधी अक्सर उन देशों में छिप जाते हैं जिनसे भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी, क्योंकि रवि उप्पल के वकील ने समय मांगा था। पीठ ने वकील से कहा कि वह उप्पल को भारत लौटने और कार्यवाही का सामना करने के लिए राजी करें।

गौरतलब है कि ईडी के मुताबिक रवि उप्पल और उसके साथी सौरभ चंद्राकर ने 2018 में महादेव सट्टेबाजी ऐप शुरू किया था, जिसके जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी। एजेंसियों के अनुसार, यह घोटाला करीब 6,000 करोड़ रुपये का है और कई राज्यों तक फैला है।

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