कंपनियां अब 31 जनवरी तक दाखिल कर सकेंगी वित्तीय विवरण एवं वार्षिक रिटर्न

कंपनी कानून के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित फाइलिंग के लिए समय बढ़ाया गया है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी।
कंपनियां अब 31 जनवरी तक दाखिल कर सकेंगी वित्तीय विवरण एवं वार्षिक रिटर्न
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नई दिल्लीः कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मंगलवार को कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी। यह विस्तार कंपनी कानून के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित फाइलिंग के लिए दिया गया है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी।

मंत्रालय ने यह फैसला विभिन्न हितधारकों से मिले आवेदनों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कई कंपनियों और पेशेवरों ने फाइलिंग प्रणाली से जुड़ी तकनीकी और प्रक्रियागत समस्याओं की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाया था।

मंत्रालय ने अपने एक परिपत्र में कहा, “हितधारकों से मिले आवेदनों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित अपनी वार्षिक फाइलिंग 31 जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरी करने की अनुमति दी जाए।”

परिपत्र के अनुसार, अतिरिक्त शुल्क के बगैर दाखिल किए जा सकने वाले ई-फॉर्म में एमजीटी-7, एमजीटी-7ए, एओसी-4, एओसी-4 सीएफएस, एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस), एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एएस) और एओसी-4 (एक्सबीआरएल) शामिल हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर भी इस निर्णय की जानकारी दी। पोस्ट के मुताबिक, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई है और अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है।

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