

दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। करिश्मा कपूर के बच्चों समाइरा और कियान को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है, जबकि संजय कपूर की मौजूदा पत्नी प्रिया कपूर के लिए बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि वसीयत को लेकर बच्चों के संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर है। बच्चों ने वसीयत पर संदेह का प्रथम दृष्टया मामला पाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने करिश्मा के बच्चों की याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा मंजूर की है।दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने संजय कपूर के बैंक खाते फ्रीज किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से रानी कपूर और करिश्मा कपूर को राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रिया कपूर को करिश्मा के बच्चों द्वारा उठाए गए संदेह को दूर करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की अंतरिम रोक याचिका मंजूर करते हुए उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति को वितरित करने से रोक दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा, संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाई है। अदालत ने संजय कपूर के बैंक खाते फ्रीज किए।जज ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई के दौरान वसीयत जाली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के साथ अन्याय होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। करिश्मा कपूर के बच्चों समाइरा और कियान को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है, जबकि संजय कपूर की मौजूदा पत्नी प्रिया कपूर के लिए बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि वसीयत को लेकर बच्चों के संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर है। बच्चों ने वसीयत पर संदेह का प्रथम दृष्टया मामला पाया है।
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की मां ने संजय द्वारा छोड़ी गई वसीयत की वैधता और प्रामाणिकता पर संदेह जताया है, इसलिए अब प्रिया कपूर पर इन संदेहों को दूर करने का दायित्व है। कोर्ट ने आगे कहा कि वसीयत की प्रामाणिकता अब मुकदमे का विषय है और इस बीच वसीयतकर्ता (संजय कपूर) की संपत्ति की रक्षा करना आवश्यक है।
कोर्ट ने प्रिया कपूर को भारतीय कंपनियों की इक्विटी या शेयरधारिता को बेचने, हस्तांतरित करने, गिरवी रखने या बदलने से रोक दिया है। अदालत ने आगे कहा, उसने दो भारतीय बैंकों के तीन बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है, सिवाय बच्चों के प्रति देनदारियों के भुगतान के लिए। कोर्ट ने संजय कपूर के विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी के संचालन पर भी रोक लगा दी है।
जस्टिस सिंह ने कहा, उन्हें भविष्य निधि की राशि निकालने से रोक दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी। उन्हें निजी सामान, कलाकृति, क्रिप्टोकरेंसी आदि को बेचने से भी रोक दिया गया है, जिसके लिए भी उन्होंने सहमति दी थी।