बरूईपुर एनकाउंटर की जांच शीघ्र पूरी करें

हाई कोर्ट ने दिया आदेश
बरूईपुर एनकाउंटर की जांच शीघ्र पूरी करें
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिवीजन बेंच ने बरूईपुर एनकाउंटर मामले की जांच शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया है। इस घटना को लेकर एक पीआईएल दायर की गई है। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकारी एडवोकेट की तरफ मुखातिब होते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक यह जांच पूरी हो जाएगी।

बालीपुर में एक नाबालिक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मूल अभियुक्त प्रभास मंडल को गिरफ्तार किया था। घटना का पुनर्निर्माण करने के लिए पुलिस उसे लेकर घटना स्थल पर गई थी। इस दौरान उसने पुलिस का रिवाल्वर छीनकर भागने की कोशिश की तो बचाव में पुलिस फायरिंग के कारण उसकी मौत हो गई। इसके अलावा घटना के बाद लोगों ने पीट पीट कर एक व्यक्ति को मार डाला था। इन दोनों घटनाओं को लेकर हाई कोर्ट में कई जनहित याचिका दायर की गई हैं। इनमें निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट दाखिल की गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि यह बेहद, गोपनीय रिपोर्ट है, अगर इसका कोई हिस्सा प्रकाश में आता है तो जांच प्रभावित होगी। इस मामले में पेटीशनर की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट पार्थ सारथी गुप्त ने कहा कि यहां पुलिस की भूमिका शुरू से शक के घेरे में रही है। उन्होंने सारे दस्तावेजों को संरक्षित करने का आदेश देने की अपील की। डिवीजन बेंच ने सभी दस्तावेजों को संरक्षित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी पक्षों को एफिडेविट दाखिल करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। तीन सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

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