Sandeshkhali: संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, ‘शेख शाहजहां को शाम तक CBI को सौंपें’ | Sanmarg

Sandeshkhali: संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, ‘शेख शाहजहां को शाम तक CBI को सौंपें’

कोलकाता: संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने ED अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ़्तार किए गए शेख शाहजहां को भी आज शाम साढ़े चार बजे तक CBI को सौंपने को कहा है।

हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में SIT को बर्खास्त किया है। कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इनमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI करेगी। साथ ही जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

ED अधिकारियों पर हुए थे हमले

बता दें कि राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में इसी साल 5 जनवरी को ED की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने पहुंची थी जहां एकत्रित हुए हजारों लोगों ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में शाहजहां को मुख्य आरोपी बनाया था और दावा किया था कि उसी के कहने पर लोगों ने हमले किए थे। उसके बाद से शाहजहां फरार हो गया था। आखिरकार 55 दिनों बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्ती के बाद उसे गिरफ्तार किया था।

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CBI जांच की थी मांग
इस मामले में ED ने CBI जांच की मांग कर याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई थी। मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी, राज्य सरकार और केंदीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने राज्य पुलिस पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया और कहा कि यद्यपि शेख के खिलाफ 40 से अधिक मुकदमे वर्षों से लंबित हैं, लेकिन पुलिस ने संदेशखाली में शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया।

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