AI की ताकत से लैस होगी बंगाल पुलिस, बढ़ेगी चुस्ती और पारदर्शिता

पश्चिम बंगाल पुलिस में एआई तकनीक से सेवा गुणवत्ता में सुधार की पहल
AI की ताकत से लैस होगी बंगाल पुलिस, बढ़ेगी चुस्ती और पारदर्शिता
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने पुलिस विभाग में दक्षता, पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेल स्थापित करने का आदेश जारी किया है। भवानी भवन स्थित पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय से जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के एक अधिकारी को इस सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी सभी नीतिगत निर्णयों के लिए ज़िम्मेदार होगा और एआई सेल उनकी देखरेख में कार्य करेगा।

इस सेल में महानिरीक्षक (आईजी), उप महानिरीक्षक (डीआईजी) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर का एक अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होगा। उनके कर्तव्यों में समन्वय, दस्तावेज़ीकरण और कार्य की प्रगति पर नज़र रखना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, इस सेल में दो तकनीकी विशेषज्ञों को एआई विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो एआई तकनीक के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह और तकनीकी मूल्यांकन सहायता प्रदान करेंगे। दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बंगाल पुलिस को मिलेगा एआई सेलआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल में महानिरीक्षक (आईजी), उप महानिरीक्षक (डीआईजी) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर का एक अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होगा।

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने पुलिस विभाग में दक्षता, पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु एक आदेश जारी किया है। भवानी भवन स्थित पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय से जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के एक अधिकारी को प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी सभी नीतिगत निर्णयों के लिए ज़िम्मेदार होगा और एआई प्रकोष्ठ उनकी देखरेख में कार्य करेगा।

इस प्रकोष्ठ में महानिरीक्षक (आईजी), उप महानिरीक्षक (डीआईजी) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर का एक अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होगा। उनके कर्तव्यों में समन्वय, दस्तावेज़ीकरण और कार्य की प्रगति पर नज़र रखना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, प्रकोष्ठ में दो तकनीकी विशेषज्ञों को एआई विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो एआई तकनीक के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह और तकनीकी मूल्यांकन सहायता प्रदान करेंगे। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि एआई प्रकोष्ठ अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। एआई प्रकोष्ठ राज्य के डीजीपी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

प्रगति की समीक्षा और नई पहलों को मंजूरी देने के लिए, यह प्रकोष्ठ हर दो सप्ताह में या आवश्यकतानुसार कम से कम एक बार बैठकें आयोजित करेगा। इसके अलावा, हर छह महीने में एक व्यापक प्रगति और गतिविधि रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। एआई प्रकोष्ठ का कार्यालय पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय, भवानी भवन में स्थित होगा। पुलिस विभाग ने आश्वासन दिया है कि एआई प्रकोष्ठ के संचालन के लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महानिदेशक राजीव कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसे तत्काल लागू किया जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।

पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय के भीतर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य एआई के उपयोग से संबंधित सभी मामलों को आरंभ करने, एकीकृत करने और प्रबंधित करने के लिए एक नोडल इकाई के रूप में कार्य करना है। यह प्रकोष्ठ पुलिस संगठन की एआई रणनीति और रूपरेखा को नीति निर्माण से लेकर रणनीतिक विकास तक तैयार करने और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह एआई के नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह उपयोग के लिए नीतियों की भी सिफारिश करेगा।

इसके अलावा, यह प्रकोष्ठ दक्षता, सटीकता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के लिए एआई-आधारित कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं और सेवाओं की पहचान करेगा। यह पश्चिम बंगाल पुलिस की सभी शाखाओं के साथ समन्वय करके पायलट एआई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा, उन्हें विकसित करेगा और लागू करेगा। विभाग के भीतर क्षमता और जागरूकता बढ़ाने के लिए, यह अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एआई साक्षरता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करेगा।

पुलिस निदेशालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एआई क्षेत्र में कार्यरत शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग भागीदारों, स्टार्टअप्स और सरकारी निकायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। अंत में, डेटा प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एआई तकनीक का उपयोग करते हुए, निदेशालय ने गोपनीयता सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सरकारी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डेटा सुरक्षा दिशानिर्देशों के निर्माण और कार्यान्वयन का आदेश दिया है।

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