बिष्णुगढ़ कांड पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त: DGP से 1 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट तलब

12 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में स्वतः संज्ञान
झारखंड हाईकोर्ट
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रांची/हजारीबाग : झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के बिष्णुगढ़ में 12 वर्षीय लड़की के से दुष्कर्म और हत्या के मामले का सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। एक वकील ने बताया कि अदालत ने इस संबंध में राज्य प्रशासन और पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने मीडिया में आई खबरों के आधार पर इस घटना का संज्ञान लिया।

लड़की 24 मार्च की रात को अपनी मां के साथ राम नवमी अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में निकाली जाने वाली 'मंगला' शोभायात्रा देखने के लिए बिष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपने पैतृक गांव कुसुम्बा गई थी।

उसके परिजनों ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया था और उसका शव 25 मार्च को गांव के एक खेत में मिला था।

झारखंड की DGP तदाशा मिश्रा ने रविवार को कहा था कि मामले की त्वरित जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। DGP को एक सप्ताह के भीतर अबतक की गई कार्रवाई के विवरण सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

इस बीच, विपक्षी BJP ने इस घटना के विरोध में हजारीबाग में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर दो बजे तक जिले में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

झारखंड BJP की महिला शाखा के सदस्यों ने भी रांची में लड़की के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस शाखा की महासचिव सीमा सिंह ने आरोप लगाया, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है।

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