

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग में मनमानी पर रोक लगाते हुए अब इसके लिए मानक (स्टैंडर्ड) साइज तय कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब कंपनियां अपनी इच्छा से अलग-अलग आकार के पैकेट नहीं बना सकेंगी।
सरकारी आदेश के अनुसार अब खाद्य तेल केवल निर्धारित वजन के पैक में ही बेचा जा सकेगा। इनमें शामिल हैं...
200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पारदर्शी और एकरूप पैकिंग उपलब्ध कराना है। इससे कंपनियों द्वारा कम या ज्यादा मात्रा दिखाकर कीमतों में हेरफेर करने की संभावना कम हो जाएगी।
नए नियम लागू होने के बाद खाद्य तेल कंपनियां अब पैकेट साइज में बदलाव कर उपभोक्ताओं को भ्रमित नहीं कर पाएंगी। पहले कंपनियां अलग-अलग वजन के असमान पैक बाजार में उतारती थीं, जिससे कीमत तुलना करना मुश्किल हो जाता था।
उपभोक्ता मामले विभाग के तहत लिए गए इस फैसले को बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मंत्रालय का मानना है कि इससे ग्राहकों को सही मात्रा और सही दाम का लाभ मिलेगा।
खाद्य तेल पैकिंग के मानकीकरण का यह फैसला न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि बाजार में अनुशासन और समानता भी सुनिश्चित करेगा। यह कदम आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है।