

क्विटो (इक्वाडोर) : इक्वाडोर की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो को एक चीनी कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। मोरेनो पर आरोप था कि उन्होंने एक पनबिजली संयंत्र के निर्माण का ठेका हासिल करने में कंपनी की मदद करने के बदले रिश्वत ली थी। सजा सुनाए जाने के समय 73 वर्षीय मोरेनो अदालत में मौजूद थे। वह दिव्यांग हैं और चलने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें जेल भेजने के बजाय घर में नजरबंद रखा जाएगा और वह अपनी सजा वहीं पूरी करेंगे। अदालत ने मोरेनो को उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान रिश्वतखोरी में सीधे तौर पर शामिल होने का दोषी पाया। उस समय राफेल कोरेया देश के राष्ट्रपति थे और मोरेनो उपराष्ट्रपति थे। अदालत ने इस मामले में मोरेनो की पत्नी और बेटी, दो भाइयों तथा एक रिश्तेदार को भी सह-साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया। उनकी पत्नी और बेटी को 30-30 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है।