

गुवाहाटी : असम के उदलगुरी जिले में एक व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण के मामले में जमानत दिलाने के एवज में कथित तौर पर 15,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायाधिकरण के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान भूपेन चंद्र पेगु के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मजबत पुलिस थाने में 29 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विदेशी न्यायाधिकरण में चल रहे एक मामले में जमानत दिलाने के लिए आरोपी ने उससे 15,000 रुपये की मांग की थी।
29 अगस्त को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
पुलिस के बयान के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद आरोपी भूपेन चंद्र पेगु को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई रिश्वत की कथित मांग से संबंधित शिकायत के आधार पर की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।
विदेशी न्यायाधिकरण क्या है
असम में विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में काम करते हैं। इनका गठन उन मामलों का निर्णय करने के लिए किया गया है, जिनमें किसी व्यक्ति के विदेशी होने का संदेह हो। न्यायाधिकरण उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि संबंधित व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
विदेशी न्यायाधिकरण मामले की जानकारी नहीं दी
पुलिस ने बताया कि जिस विदेशी न्यायाधिकरण मामले में कथित तौर पर जमानत के लिए रिश्वत मांगी गई थी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। पुलिस अब रिश्वत की कथित मांग और आरोपी की भूमिका से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।