बिम्बलिटन गांव में बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडरों की जब्ती

बिम्बलिटन गांव में एलपीजी सिलेंडर का बड़ा भंडाफोड़
बिम्बलिटन गांव में बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडरों की जब्ती
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अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर प्रशासन की छापेमारी

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने सिप्पीघाट पंचायत के अंतर्गत बिम्बलिटन गांव में अचानक निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर बरामद होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 को प्रवर्तन दल ने एक आवासीय परिसर में छापेमारी की, जहां घर के बरामदे में बड़ी संख्या में भरे और खाली एलपीजी सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहीत पाए गए। निरीक्षण की सूचना तुरंत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेल्स अधिकारी को दी गई, जिसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अधिकारी और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और संयुक्त जांच की। जांच में पाया गया कि स्थानीय निवासी के स्वामित्व वाले इस घर को किराए पर देकर एलपीजी सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण के लिए उपयोग किया जा रहा था। विवरण के अनुसार, परिसर से कुल 140 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 19 किलोग्राम, 14.2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम क्षमता के सिलेंडर शामिल थे, जो भरे और खाली दोनों स्थिति में थे। सभी सिलेंडरों को जब्त कर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अधिकारियों को सौंप दिया गया तथा सुरक्षित रखने के लिए सी सी इस लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ये सिलेंडर एक निजी वितरक से जुड़े हो सकते हैं, जो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि अनधिकृत स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला से बाहर अवैध आपूर्ति की संभावना दर्शाता है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कृत्य तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन है और इससे जनसुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। संबंधित वितरक, जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। मामले की गहन जांच जल्द शुरू किए जाने की संभावना है।

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