1984 Anti-Sikh Riots: अदालत द्वारा 25 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

शिकायतकर्ता ने मांगा मृत्युदंड
1984 Anti-Sikh Riots: अदालत द्वारा 25 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
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नई दिल्ली - अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा के बारे में फैसला 25 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने पूर्व कांग्रेस सांसद को मृत्युदंड देने की मांग की। शिकायतकर्ता ने अपने वकील के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने यह तर्क रखा, जिनके द्वारा सज्जन कुमार की सजा की अवधि पर निर्णय 25 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रखा गया।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का ने अदालत में कहा कि आरोपी उस भीड़ का नेता था, जिसने नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और क्रूर हत्याओं को अंजाम देने के लिए दूसरों को भड़काया। उन्होंने उसे मृत्युदंड देने की मांग की। इसके बाद अदालत ने सज्‍जन कुमार के वकील से कहा है कि वे दो दिनों के भीतर अपना लिखित बयान प्रस्तुत करें।

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