

हाई कोर्ट ने दायर किया मामला जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : अवैध निर्माण के नाम पर वसूली का आरोप लगा है। इस बाबत पहले जनहित याचिका दायर करते हैं और वसूली के बाद उसे वापस ले लेते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रविंद्र वी घुगे ने मामला दायर करने का आदेश दिया है। इकबालपुर में दो अवैध निर्माण गिराए जाने की अपील करते हुए दो जनहित याचिकाएं दायर की गई है। इनकी सुनवाई के दौरान ही इस घोटाले का खुलासा हुआ। इन मामलों में जिनका नाम दर्ज है उनके खिलाफ आरोप है कि करीब दो साल पहले उन्होंने इस तरह की करीब दस जनहित याचिकाएं दायर की थी। इसके बाद इसे वापस ले लिया था। चीफ जस्टिस ने इस मामले में एडवोकेट जयदीप कर को कोर्ट बंधु नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कहां-कहां अवैध निर्माण चिन्हित किए गए इसका विस्तृत विवरण दें। इसके अलावा इकबालपुर में अवैध निर्माण के मामले की जानकारी कोलकाता नगर निगम को देनी पड़ेगी। इसकी अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।