नई दिल्ली : दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने बुधवार को क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता (शिखर धवन) क्रूरता के आधार पर तलाक के हकदार है। कोर्ट के उनकी 11 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए कहा, “इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सहमत हुए थे और उनकी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और वे अगस्त 8, 2020 से पति-पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं।”
फैमिली कोर्ट ने तलाक याचिका में शिखर धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी कि आयशा ने या तो इनका विरोध नहीं किया या फिर वे खुद का बचाव करने में विफल रहीं। जज हरीश कुमार ने माना कि आयशा ने शिखर धवन को उनके बेटे से एक साल तक दूर रखकर उन्हें मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, “प्रतिवादी/अलग हो चुकी पत्नी, द्वारा जानबूझकर इस मामले को निर्विरोध छोड़ने का फैसला उनकी इस इच्छा को भी दर्शाता है कि अदालत उन्हें वैवाहिक अपराध के लिए दोषी ठहराने की कीमत पर भी तलाक की डिक्री पारित कर दे, क्योंकि वह जानती हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा अगर उन्हें याचिकाकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार के लिए दोषी भी ठहराया जाए तो, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में संघीय सर्किट और परिवार न्यायालय से पहले ही पर्याप्त अनुकूल आदेश प्राप्त कर लिए हैं।”