TMC नेता अनुब्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत | Sanmarg

TMC नेता अनुब्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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कोलकाता/नई दिल्ली : मवेशी तस्करी मामले में जेल में बंद टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है। कोर्ट ने अनुब्रत मंडल को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट अनुब्रत मंडल से कहा है कि जमानत के दौरान वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।

अनुब्रत मंडल 2 साल से जेल में बंद हैं

मंडल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि अनुब्रत मंडल 2 साल से जेल में बंद है। इस मामले में शामिल कई लोगों को जमानत मिल चुकी है। यह कहना कि जमानत मिलने के बाद अनुब्रत मंडल गवाहों को प्रभावित कर सकता है यह गलत है। हालांकि ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया कहा कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है, मंडल काफी पावरफुल हैं, अगर इन्हें जमानत मिली तो ये आगे की जांच को प्रभावित कर सकते है, गवाहों को धमका सकते है, लिहाजा इस स्टेज पर जमानत देना सही नही होगा।

मवेशी तस्करी मामले में हुए थे गिरफ्तार

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जमानत दे दी है। अनुब्रत मंडल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। पिछली सुनवाई के दौरान मंडल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इस मामले में पांच आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। मेरा मुवक्किल जेल में अकेला बंद है। बता दें अनुब्रत को पिछले साल अगस्त में मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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