Primary Recruitment: ‘2 महीने में 800 लोगों को देनी होगी नौकरी’, कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश | Sanmarg

Primary Recruitment: ‘2 महीने में 800 लोगों को देनी होगी नौकरी’, कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश

कोलकाता: SSC मामले में करीब 25 हजार से ज्यादा नौकरियां रद्द करने के बाद आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिर बड़ा आदेश दिया है। आज गुरुवार(25 अप्रैल) को हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को अगले 2 महीने में 800 लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया है। जस्टिस राजशेखर मंथा ने प्राथमिक भर्ती से जुड़े एक मामले में ये आदेश दिया। बता दें कि इस साल 24 अप्रैल तक हाईकोर्ट में मुकदमा करने वाले सभी लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों को वेरिफाई कर लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इस मामले में करीब 15 साल बाद 800 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया लेफ्ट के शासनकाल में शुरू हुई थी।

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दूसरी ओर, हाईकोर्ट के न्यायाधीश देबांशु बसाक की खंडपीठ ने सोमवार को एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में इस सप्ताह 25 हजार 753 लोगों की नौकरियां रद्द कर दीं। इन सभी लोगों को साल 2016 के पैनल में नौकरी मिली। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों को पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद नौकरी मिली है, उन्हें भुगतान किया जाए। जस्टिस बसाक ने 281 पेज का फैसला पढ़ा।

SSC मामले में किन लोगों को लौटानी पड़ेगी सैलरी ?

फैसले के मुताबिक जिन लोगों को पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद नौकरी मिली है, उन्हें अपनी सैलरी लौटानी होगी। जिनका वेतन समाप्त हो गया है उन्हें 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 4 सप्ताह के भीतर वापस कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों को 6 सप्ताह के भीतर यह देखने का निर्देश दिया गया है कि वेतन वापस आया या नहीं। SSC भर्ती प्रक्रिया की कई ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिकाएं अभी तक एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई हैं। वे जल्द से जल्द अपलोड करने का निर्देश हैं। केवल सोमा दास नाम के एक नौकरी चाहने वाले के पास नौकरी होगी। वह कैंसर से पीड़ित हैं। हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर उनकी नौकरी बरकरार रखी।

 

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