मतगणना केंद्र वाले इलाके में सार्वजनिक वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

4 मई को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों पर होगा प्रतिबंध
मतगणना केंद्र वाले इलाके में सार्वजनिक वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
Published on

आसनसोल : आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनाव - 2026 के संबंध में वोटों की गिनती के दौरान वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये हैं। गौरतलब है कि एडीपीसी के सीपी डॉ. प्रणव कुमार ने वोटों की गिनती के दौरान वाहनों के आवागमन नियंत्रित करने और सड़कों पर यातायात की सुचारू आवाजाही बनाए रखने के उद्देश्य से, मतगणना केंद्रों को जोड़ने वाली विभिन्न लिंक सड़कों पर सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित या डाइवर्ट करने की आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध व मार्ग परिवर्तन का समय

जारी आदेश के अनुसार 4 मई को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहनों पर प्रतिबंध एवं मार्ग परिवर्तन रहेगा जो इस प्रकार है। SBSTC बस स्टैंड से जुबली मोड़ तक चुनाव से संबंधित वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। ज्योतिनगर मोड़ दुर्गापुर की तरफ से आसनसोल आने वाले वाहनों को गीतांजलि ढाबा से लेबर कमिश्नर कार्यालय - एचएलजी मोड़ की तरफ मोड़ दिया जाएगा। SBSTC बस स्टैंड के पास इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। NH-19 सर्विस रोड पर टीएल मोड़ से जुबली मोड़ अंडरपास और कन्यापुर औद्योगिक क्षेत्र की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। एचएलजी मोड़ से SBSTC बस स्टैंड तक चुनाव से संबंधित और पार्टी समर्थकों के वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। अन्य वाहनों को एचएलजी मोड़ से लेबर कमिश्नर कार्यालय मोड़ होते हुए गीतांजलि ढाबा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कन्यापुर औद्योगिक सड़क और कन्यापुर पॉलिटेक्निक सड़क से पार्टी समर्थकों के वाहनों को छोड़कर रामकृष्ण मिशन की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। पांचगाछिया की तरफ से आने वाले वाहनों को NH-19 के लिए जुबली मोड़ से आवश्यकतानुसार गारुई या धाद्का अंडरपास की तरफ मोड़ दिया जाएगा।

मालवाहक वाहन पर होगा प्रतिबंध

विधानसभा आम चुनाव के 4 मई 2026 को मतगणना के कारण मेडिकल इमरजेंसी और चुनाव संबंधी वाहनों को छोड़कर मालवाहक वाहनों को इन मार्गों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। स्टील पार्क से हेमशिला मोड़, हेमशिला मोड़ से स्टील पार्क, विवेकानंद प्रतिमा से सरकारी कॉलेज और परदोही मोड़ से सरकारी कॉलेज तक सभी प्रकार के मालवाहक वाहन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगा।

एनटीएस पीएस के तहत वाहनों पर प्रतिबंध व मार्ग परिवर्तन

B1 मोड़ से हेमशिला मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों को B1 मोड़ से मामरा जगन्नाथ मंदिर होते हुए विवेकानंद प्रतिमा की ओर मोड़ा जाएगा। हेमशिला मोड़ से B1 मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों को हेमशिला मोड़ से रघुनाथ मुर्मू सरणी होते हुए भगत सिंह स्टेडियम मोड़ की ओर मोड़ा जाएगा। विवेकानंद प्रतिमा से सरकारी कॉलेज तक किसी भी वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। परदोही मोड़ से फुलझर मोड़ या सिटी सेंटर तक सभी प्रकार के वाहनों को परदोही मोड़ से हरिबाजार होते हुए फुलझर की ओर और परदोही मोड़ से चंडीदास व मार्कोनी होते हुए सिटी सेंटर की ओर मोड़ा जाएगा।


logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in