सालानपुर में अवैध बालू सिंडिकेट पर पुलिस का बड़ा प्रहार

ट्रैक्टर सहित ड्राइवर गिरफ्तार
गिरफ्तार अभियुक्त को अदालत ले जाती पुलिस
गिरफ्तार अभियुक्त को अदालत ले जाती पुलिस
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सालानपुर : सालानपुर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध बालू कारोबार पर पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जीतपुर इलाके में बालू से लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर उसके ड्राइबर को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अवैध बालू कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस इसे केवल एक ट्रैक्टर की जब्ती नहीं, बल्कि पूरे बालू सिंडिकेट तक पहुंचने की शुरुआत मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि जीतपुर इलाके से तड़के बालू की खेप विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जाने वाली है। सूचना मिलते ही रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी की टीम ने विशेष अभियान चलाया। घेराबंदी के दौरान बालू से लदे एक ट्रैक्टर को रोककर उसकी जांच की गई। ड्राइवर से खनिज परिवहन से संबंधित वैध चालान, रॉयल्टी रसीद और अन्य दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर ड्राइवर उमेश सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त को आसनसोल अदालत में पेश कर सात दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की जहां से उसे तीन दिनों की रिमांड पर भेजा गया।

मालिक और कथित कारोबारियों पर भी जांच की नजर

प्रारंभिक जांच में जब्त ट्रैक्टर के मालिक के रूप में लाल्टू मान्ना का नाम सामने आया है। वहीं स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जीतपुर इलाके में सुकुमार मंडल द्वारा कथित रूप से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का भंडारण किया गया था, जहां से रात के अंधेरे में विभिन्न इलाकों में ऊंचे दामों पर सप्लाई की जाती थी। पुलिस पूरे सिंडिकेट तक पहुंचने की कोशिश कर यह पता लगाने में जुटी है कि जब्त बालू किस नदी से निकाला गया था, किन रास्तों से उसका परिवहन किया जा रहा था और इस पूरे कारोबार में किन-किन लोगों की भूमिका है। जांच टीम मोबाइल कॉल डिटेल, वाहन के दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध बालू खनन और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना वैध दस्तावेज के खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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