

आसनसोल : विधानसभा चुनाव 29 अप्रैल को दूसरे चरण के साथ समाप्त हो गया है। मतगणना आगामी 4 मई को होने वाली है। इसी मुद्दे पर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम और पुलिस आयुक्त डॉ. प्रणव कुमार की उपस्थिति में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त डॉ. प्रणव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से दी गई गाइड लाइन की जानकारी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। चुनाव की तरह मतगणना भी काफी सुरक्षा व शांतिपूर्वक माहौल में होने जा रही है। जुबली मोड़ स्थित आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बनाये गए स्ट्रांग रूम में मतगणना 4 मई को की जाएगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी गई जिसका पालन करना अनिवार्य है। मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने के बाद होने वाले हंगामे पर पैनी नजर रखने के लिए केंद्रीय बल के जवान व राज्य पुलिस की तैनाती की जाएगी। हंगामा करने वालों को सीसी टीवी कैमरे से पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतगणना स्थल के 100 मीटर तक जमावड़ा लगाना वर्जित है। इस दिन विवेकानंद सरणी से होकर आने -जाने वाली गाड़ियों का परिचालन बंद रखा जाएगा। मतगणना कक्ष में किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि को पानी का बोतल तक ले जाना वर्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम घोषणा के बाद कहीं भी हंगामा करने की शिकायत मिली तो हंगामा करने वालों का बचना नामुकिन है।
मतगणना स्थल पर कैसी रहेगी व्यवस्था
मतगणना कक्ष जाने के लिए दो दरवाजे होंगे। सामने वाले दरवाजे से प्रशासनिक अधिकारियों का प्रवेश व निकासी तथा दूसरे दरवाजे पीछे से राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रवेश व निकासी के लिए निर्धारित की गई है। 3 मई को मतगणना स्थल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है जहां सभी को वोट गिनती के पहले विस्तार से जानकारी दी जा सके। ईवीएम के पास केंद्रीय बल के जवान तथा कक्ष के मध्य में राज्य पुलिस की तैनाती रहेगी। सभी सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाएगी कि वे सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। सभी राजनीतिक दलों ने शांतिपूर्वक व सुरक्षा के बीच मतगणना कराने की मांग की। माकपा के मनोज दत्त व कांग्रेस के एसएम मुस्तफा ने कहा कि अधिकारियों से पार्टी कार्यकर्ताओं के खाना लाने के लिए गाड़ी चलाने की स्वीकृति की मांग की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि गणना स्थल से 100 मीटर दूर गाड़ी की स्वीकृति दी जाएगी ,लेकिन खाना ठोस होना चाहिए। तरल पदार्थ लाना निषेध है। पानी की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। इस कारण किसी को पानी बोतल भी लाना मना है।