इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 43 साल पुराने केस में आरोपी को दी उम्रकैद… | Sanmarg

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 43 साल पुराने केस में आरोपी को दी उम्रकैद…

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 43 साल पुराने केस पर शुक्रवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें क‌ि करीब 46 साल पहले गोरखपुर में हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद अगले ही दिन सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला। इसके बाद 1981 में ट्रायल कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। जिनमें से दो लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस फैसले के 43 साल बाद, अब जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फिर से अपना फैसला सुनाया है। उन दोनाें आरोपियों को भी दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

क्या है पूरा मामला?
बता दें क‌ि यह मामला 22 सितंबर, 1978 का है। गोरखपुर में गंगा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन घुघुली थाने में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद 21 जनवरी, 1981 को गोरखपुर के एडिशनल सेशंस जज ने फैसला सुनाया था। अयोध्या, सनहू, छांगुर, लखन और राम जी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया गया. इन पांचों को उम्रकैद की सजा हुई थी। उसी फैसले में जज ने प्यारे और छोटकू को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की बेंच ने सुनवाई के बाद 7 मई 2024 को फैसला सुनाया है। HC ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की ठीक से पड़ताल नहीं की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सफल नहीं हुआ है, कायम नहीं रह सकता. HC के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने जो सबूत दिए हैं, उससे आरोपी-प्रतिवादियों का अपराध पूरी तरह साबित होता है।

Visited 43 times, 1 visit(s) today
शेयर करे
0
0

Leave a Reply

ऊपर