नई दिल्ली: संदेशखाली में CBI जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराध और संदेशखाली में भूमि कब्जा करने के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का निर्देश दिया था। आदेश में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने CBI को उस उद्देश्य के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाकर मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था ?
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने जांच एजेंसी से उसे एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। इसमें CBI को एक अलग पोर्टल और ईमेल खोलने का निर्देश दिया, जिस पर संदेशखाली के पीड़ित भूमि हड़पने और जबरन वसूली से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को शिकायतकर्ताओं की पहचान के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी आदेश दिया था। इससे पहले मार्च में भी बंगाल सरकार को कोर्ट से झटका लगा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ED और CRPF टीमों पर हमले की CBI जांच को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी।
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