हाई कोर्ट ने दी बाली के रासबाड़ी घाट पर छठ पूजा की अनुमति

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सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने एक एप्लिकेशन पर शुक्रवार को सुनवायी के बाद बाली के रासबाड़ी घाट पर छठ पूजा किए जाने की अनुमति दे दी। इस मौके पर राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने कोई एतराज नहीं जताया। उनकी दलील थी कि पूजा के दौरान नियमों का पालन किया जाएगा और पूजा के बाद घाट की सफाई करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
छठ पूजा सार्वजनिक समिति के जोगेंद्र राम और अक्षयबर साह की तरफ से यह एप्लिकेशन दिया गया था। इसमें कहा गया था कि रासबाड़ी घाट पर छठ पूजा की जाने की अनुमति देने के लिए बाली नगरपालिका के प्रशासक के पास आवेदन किया गया था। कहा गया था कि निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के कारण एसडीओ को प्रशासक बनाया गया है। यह आवेदन 26 अक्टूबर को किया गया था पर वहां से कोई जवाब नहीं आने के बाद हाई कोर्ट में एप्लिकेशन दिया गया है। उनकी तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट की दलील थी कि इस घाट पर 1996 से ही छठ पूजा किया जाता रहा है। पिछले दो साल कोविड के कारण पूजा नहीं हो पायी थी। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने सुनवायी के दौरान कोर्ट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया था कि इस घाट पर हर साल छठ पूजा की जाती रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यहां पूजा किये जाने से पुलिस को कोई एतराज नहीं है। सरकारी एडवोकेट ने कहा कि दरअसल इस घाट पर छठ पूजा की जाने के लिए औपचारिक अनुमति नहीं ली जाती है बस एक आवेदन देने की परंपरा भर है। इस साल भी यही किया गया है। वहां से जवाब नहीं मिलने और 28 अक्टूबर से छठ पूजा शुरू होने के कारण ही हाई कोर्ट में एप्लिकेशन देना पड़ा है।

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