कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में मचाया हंगामा, भाजपा का ओम बिरला से कार्रवाई करने का आग्रह

जब ग्रामीण विकास मंत्री चौहान बृहस्पतिवार को विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो विपक्षी सदस्य आसन के समीप पहुंच गए, उन्होंने विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं और विधेयक के प्रावधानों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मेजों पर खड़े हो गए।
कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में मचाया हंगामा, भाजपा का ओम बिरला से कार्रवाई करने का आग्रह
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नई दिल्ली: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आठ कांग्रेस सदस्यों पर लोकसभा में बृहस्पतिवार को ‘वीबी-जी राम जी विधेयक’ पर चर्चा के दौरान विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना करने ​​का आरोप लगाते हुए एक नोटिस दिया है और समझा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पर विचार कर रहे हैं। सदन के नियमों का हवाला देते हुए, दुबे ने बृहस्पतिवार को आठ कांग्रेस सांसदों के ‘अपमानजनक और अशोभनीय’ व्यवहार के लिए विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​का नोटिस दिया।

बिरला कर रहे हैं नोटिस की जांच

दुबे ने अपने नोटिस में हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि का नाम लिया है। अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष नोटिस की जांच कर रहे हैं। दुबे ने आरोप लगाया, ‘‘उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सदन के कामकाज में मदद कर रहे अधिकारियों के लिए बाधाएं पैदा करके सदन के सुचारू कामकाज में लगातार अवरोध डाला।’’

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भाजपा का सख्त कार्यवाई का आग्रह

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य दुबे ने कहा, ‘‘इस तरह, यह सदन में दुर्व्यवहार है, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों की अवज्ञा है, सदन के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना है, जो स्पष्ट रूप से सामूहिक रूप से संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है।’’ उन्होंने बिरला से विपक्षी सांसदों के खिलाफ ‘‘सख्त कार्रवाई’’ करने का आग्रह किया ‘‘ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।’’

विपक्षी सदस्यों पर विधेयक की प्रति फाड़कर उछालने का आरोप

जब ग्रामीण विकास मंत्री चौहान बृहस्पतिवार को विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो विपक्षी सदस्य आसन के समीप पहुंच गए, उन्होंने विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं और विधेयक के प्रावधानों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मेजों पर खड़े हो गए। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने के लिए लाया गया है।

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