

इस्लामपुर : इस्लामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देंदूप शेरपा ने बताया कि नाबालिक लड़की से बलात्कार की कोशिश के मामले में अभियुक्त को सजा सुनायी गयी है। एडीजे कोर्ट में पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत एक आरोपी को सजा दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि यह मामला सितंबर महीने की 11 तारीख को हुई एक घटना से जुड़ा है, जब एक नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई थी। आरोपी का नाम मोहम्मद रफीक (50) उर्फ मस्तान है। शिकायत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था और 4 तारीख को कोर्ट में दोषसिद्धि हुई।
सजा और जुर्माने का विवरण
कोर्ट ने मोहम्मद रफीक को 3 साल 3 महीने की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं चुका पाता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी। इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़िता के लिए 50 हजार रुपये मुआवजे का आदेश भी दिया है।
घटना का विवरण
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के दिन आरोपी को खेत में पानी देने के लिए कहा गया था। उसने नाबालिक लड़की को खेत में अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हालांकि, नाबालिक लड़की किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रही थी। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे सजा सुनाई गई।