अब हर पांच वर्ष में संपत्ति की कीमत में होगा 10% का इजाफा

अब हर पांच वर्ष में संपत्ति की कीमत में होगा 10% का इजाफा
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सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य में प्रत्येक पांच ‍वर्ष में संपत्ति का वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) की समीक्षा कर संपत्ति का मूल्य निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार अब नियम में बदलाव कर संपत्ति के मूल्यों में हर पांच वर्ष के अंतराल पर 10% की वृद्धि करने जा रही है। सरल भाषा में प्रत्येक पांच वर्ष में करदाताओं को 10% की दर से अतिरिक्त संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार इस बाबत विधानसभा के मौजूदा सत्र में जल्द ही विधेयक पेश करने जा रही है। गौरतलब है कि शहरी विकास एवं नगरपालिका विभाग के अधीन वैल्यूएशन बोर्ड राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में संपत्ति का मूल्य निर्धारित करता है। प्रक्रिया के तहत हर पांच साल में वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) तय किया जाता है। जिसके आधार पर स्थानीय नगर निगम संपत्ति कर इकट्ठा करते हैं। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में लाए जा रहे विधेयक में वैल्यूएशन बोर्ड की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। वैल्यूएशन बोर्ड की समीक्षा न होने के बाद भी संशोधित कानून के तहत एआरवी पिछले पांच वर्षों के अनुपात में 10 फीसदी बढ़ जाएगी। परिषद सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को ही विधानसभा के जारी सत्र में 'पश्चिम बंगाल नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2024' और 'पश्चिम बंगाल नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024' को पेश किया जाएगा। दोनों बिलों पर एक साथ चर्चा होगी। दोनों बिलों में संपत्ति की कीमत निर्धारित करने के लिए नयी प्रणाली को अपनाया जाएगा।

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