पश्चिम बंगाल
नाबालिग से यौन अपराध में दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास
50 हजार रुपये जुर्माना, राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा
प्रीति, सन्मार्ग संवाददाता
मध्यमग्राम :
नाबालिग से यौन अपराध के मामले में अदालत ने आरोपी रेजाउल रहमान उर्फ बप्पा (34) को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार, मध्यमग्राम थाने में 17 मई 2022 को मामले की शिकायत दर्ज की गयी थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सोमवार को रेजाउल रहमान को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

