उत्तर प्रदेश : 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सांकेतिक चित्र
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बरेली : उत्तर प्रदेश में बरेली की एक विशेष जिला अदालत ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया, पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश देवाशीष पांडेय ने गुरुवार को आरोपी ऋषिपाल सिंह को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घटना के समय ऋषिपाल की उम्र 20 साल थी। तिवारी ने बताया कि दुष्कर्म की घटना 11 नवंबर 2023 को जिले के आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। तिवारी के अनुसार, 4 वर्षीय पीड़िता के पिता ने आंवला थाने में ऋषिपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग लड़की गांव के एक तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी ऋषिपाल उसे बहला-फुसलाकर एक बाग में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

रिपोर्ट के अनुसार, ऋषिपाल को पड़ोसी गांव के बाहरी इलाके में एक बाग में देखा गया। ग्रामीणों ने ऋषिपाल सिंह को घेर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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