उत्तर प्रदेश : 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सांकेतिक तस्वीर
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मैनपुरी : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने 7 माह पूर्व 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) जितेंद्र मिश्रा ने कानपुर देहात निवासी संदीप (24) को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।

DGC चौहान ने बताया कि संदीप अपने रिश्तेदारों के घर एक गांव में रह रहा था और 12 अप्रैल 2025 को वह गांव निवासी बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता ने संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने बच्ची की चिकित्सकीय जांच कराई जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद संदीप के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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