उत्तर प्रदेश : अवैध रूप से रहने के आरोप में 10 रोहिंग्या के खिलाफ मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गंगाघाट थाना क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या
सांकेतिक चित्र
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उन्नाव : उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गंगाघाट थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रहने के आरोप में रोहिंग्या समुदाय के 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। गंगाघाट थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) प्रमोद मिश्रा ने बताया कि बालूघाट चौकी प्रभारी गजेन्द्र सिंह की तहरीर पर रोहिंग्या समुदाय के 10 लोगों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र के शक्ति नगर और मनोहर नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे परिवारों की जांच के दौरान इन लोगों से वैध दस्तावेज मांगे गए लेकिन वे अपनी पहचान से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस कानपुर में बड़ा चौराहा के पास मंगलवार रात सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा हटवा रही थी तभी साहिल नाम के एक ऑटो चालक की अलग भाषा के कारण उस पर शक हुआ जिसके बाद उसे चौकी ले जाकर पूछताछ की गई।

उन्होंने बताया कि पूछताछ में साहिल ने बताया कि उसका परिवार मनोहरनगर में रह रहा है। पुलिस के मुताबिक साहिल को कानपुर पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया है। कानपुर पुलिस से मिली सूचना के बाद सक्रिय हुई गंगाघाट पुलिस ने साहिल के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर पाने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

अधिकारियों ने बताया कि गंगाघाट पुलिस ने मोहम्मद साहिल, अनवर, हबीबुल्ला, असमत, रोहिमा बेगम, याहिया, सिनवारा बेगम, जुनैद, अजीदा और नूर कायदा के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि यह परिवार म्यांमा से आकर उन्नाव के गंगाघाट क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहा था।

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