उत्तर प्रदेश : मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए 17 मुकदमे दर्ज

मुकदमों में मस्जिद के संरक्षक और मौलवियों को नामजद
सांकेतिक तस्वीर
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बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने एक अभियान के तहत जिले में अलग-अलग जगहों पर मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के आरोप में सोमवार को कुल 17 मुकदमा दर्ज किये। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मुकदमों में मस्जिद के संरक्षक और मौलवियों को नामजद किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिले में सोमवार को अलग-अलग थानाक्षेत्रों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और सुप्रीम कोर्ट व प्रदेश शासन के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में कुल 17 मुक दमे दर्ज किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि मस्जिद से संबंधित लोगों को न्यायालय व प्रदेश शासन के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है।

पुलिस के अनुसार, बांसडीह रोड थाने में उपनिरीक्षक महेंद्र रावत की तहरीर पर सोमवार को गोठहुली मस्जिद के मौलवी मोहम्मद शाहजहां के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।अधिकारी ने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि मस्जिद में तेज आवाज के लिए 2 बड़े लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

भीमपुरा थाने में उपनिरीक्षक दुर्गेश गौड़ की तहरीर पर सोमवार को शोधनपुर मस्जिद के गोठहुली मस्जिद के संरक्षक मोहम्मद सलीम अंसारी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि मस्जिद के उपर 3 लाउडस्पीकर लगा हुए थे और आसपास के लोगों के मना करने के बावजूद तेज आवाज में अजान और नमाज कथित तौर पर अदा की जा रही थी।

बलिया शहर कोतवाली में उपनिरीक्षक आनंद मोहन उपाध्याय की तहरीर पर सोमवार को जमुआ मस्जिद के संरक्षक हैदर अली के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

बलिया कोतवाली में उपनिरीक्षक प्रशांत दूबे की तहरीर पर सोमवार को उमरगंज मस्जिद के संरक्षक गुलाम अरशद के नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। नगरा, पकड़ी रेवती थाना में भी मस्जिद के संरक्षक और मौलाना के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

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