

कुशीनगर : त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों की बिक्री के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानदारों को बिक्री के लिए ट्रे में सजाकर रखी गई मिठाइयों और भंडारित मिठाइयों पर उनकी ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
इससे ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसके सेवन की सुरक्षित अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। शासन की ओर से इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके बाद विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को नए नियम की जानकारी देना शुरू कर दिया है। व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुरानी या खराब मिठाई की बिक्री से बचाना और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति जवाबदेही बढ़ाना है।
खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी इस्तेमाल की अंतिम तारीख
अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करने का प्रावधान था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को यह जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती थी। दुकानों में काजू कतली, पेड़ा, बर्फी और अन्य मिठाइयां आकर्षक ढंग से सजाकर रखी जाती हैं।
ग्राहक उनके रंग-रूप को देखकर खरीदारी तो कर लेते हैं, लेकिन मिठाई कब तैयार की गई और उसका सेवन कब तक किया जा सकता है, इसकी जानकारी अक्सर नहीं मिलती। मिठाइयों की सुरक्षित उपयोग अवधि उनकी प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करती है।
कुछ मिठाइयां एक दिन में खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ की उपयोग अवधि लगभग एक महीने तक हो सकती है। ऐसे में ट्रे पर ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित होने से ग्राहकों को खरीदारी के समय जरूरी जानकारी मिल सकेगी और वे अधिक सोच-समझकर निर्णय ले सकेंगे।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
शासन से निर्देश मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है। साथ ही विभाग का कहना है कि नियम का पालन नहीं करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।